क्र.सं. | चरण |
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U. | व्यापक सुरक्षा (यूनिवर्सल) |
US_1 | मामूली बुखार, जुकाम, खांसी और बदन दर्द की स्थिति में कार्य न करें और सरकार के निर्देशों के अनुसार सख्त निरीक्षण में रहें |
US_2 | हर कोई यदि संभव हो तो 5 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें, किसी भी स्थिति में 2 मीटर से कम दूरी का फासला न होने दें |
US_3 | सार्वजनिक स्थलों में हर किसी को मुखौटा पहनना है |
US_4 | किसी भी भौतिक सामग्री को संभालते समय हर किसी को डिस्पोजेबल दस्ताने पहनने है |
US_5 | हर किसी को हाथ धोने के वीडियो के मानकों के अनुसार सामग्री को संभालने से पहले और बाद में हाथ धोने की आवश्यकता है |
US_6 | प्रत्येक कार्य स्थल को उपयुक्त रूप से साफ/सैनीटाइज़ किया जाना चाहिए |
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PR. | प्राप्ति (प्रोक्योरमेंट ) |
| हमेशा सभी सार्वभौमिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें |
PR_1 | आपूर्तिकर्ताओं की पहचान |
PR_2 | ऑर्डर देना |
PR_3 | भुगतान को स्थानांतरित करना |
PR_4 | आपूर्तिकर्ता से चालान |
PR_5 | ट्रांसपोर्टर को पुष्टि |
PR_6 | आदर्श रूप से एक व्यक्ति के द्वारा लोड करना और किसी भी स्थिति में सभी के साथ 1 मीटर की दूरी बनाएं रखना, यहां तक कि चालक के साथ भी |
PR_7 | यदि कई लोग लोड कर रहे हैं, तो वे उठाते समय, चलने या लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें |
PR_8 | खरीदे गए सभी मात्राओं के किसी भी चालान पर हस्ताक्षर नहीं करने है और केवल नामित व्हाट्सएप नंबर पर इसे भेज दें |
PR_9 | ट्रक के साथ कोई श्रमिक नहीं आएगा, केवल चालक आएगा, यहां तक कि उसके साथ कोई सहायक नहीं होगा |
PR_10 | परिवहन के दौरान, यदि कोई पुलिसकर्मी रोकता है, तो बस निर्दिष्ट पुलिस समन्वयक के साथ वीडियो कॉल का आयोजन करें |
PR_11 | वितरण वाहन पर आवश्यक डिजाइन के अनुसार करुना 2020 का बैनर लगा होना चाहिए, जो केंद्रीय समन्वय टीम द्वारा जारी किया जाएगा |
PR_12 | चालक को गोडाउन समन्वयक को अपने निकलने का समय, आगमन का समय और तय रूट के बारे में जानकारी देनी है |
PR_14 | गोडाउन गेट को पहले से गोडाउन समन्वयक के द्वारा खोला जाना चाहिए, जिससे वाहन सीधे अंदर जा सके और सही दिशा में निर्धारित स्थान पर रुक सके |
PR_15 | नामित श्रमिक, आदर्श रूप से एक व्यक्ति को सामान उतारना है और चालक के साथ 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है |
PR_16 | केंद्रीय समन्वय टीम द्वारा जारी गोडाउन संग्रहण योजना के अनुसार सीमांकित स्थानों पर सामग्री को उतारने और स्टॉक करना है |
PR_17 | एक बार सामग्री को उतारने और स्टॉक करने के बाद, इसे अगले 48 घंटे तक छूना नहीं है |
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ST | नामित गोदामों में भंडारण |
| हमेशा सभी सार्वभौमिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें |
ST_1 | प्रत्येक कमरे, हॉल आदि की 5 तस्वीरों को केंद्रीय नियोजन टीम के साथ सांकेतिक गोडाउन आयाम साझा किए जाएंगे, चार तस्वीर में केंद्र में खड़े होकर चारों साइड दिखाई जाएंगी और एक में पूर्वी ओर से खड़े होकर केंद्र और विपरीत पश्चिमी साइड को दिखाया जाएगा। |
ST_2 | कुल क्षमता गणना के साथ व्हाट्सएप पर गोडाउन कोऑर्डिनेटर के साथ गोडाउन स्टोरेज ले आउट को साझा करने के लिए केंद्रीय योजना टीम जिम्मेदार है |
ST_3 | संग्रहण समन्वयक के द्वारा चाक पाउडर की सहायता से गोदाम का लेआउट बनाना है |
ST_4 | यदि आवश्यक हो, तो सीधे गोडाउन में किसी अन्य वाहन पर सामग्री को लोड करें यदि उस वाहन को किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े। |
ST_5 | सामग्री को इस तरह से संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि यह जहां तक संभव हो पानी, चूहे आदि से सुरक्षित रहे |
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B. | ड्राई राशन पैकेट की पैकेजिंग |
PK_1 | हमेशा सभी सार्वभौमिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें |
PK_2 | पैकेट पैक करने वाले लोगों की पहचान करें, ये स्वयंसेवक या भुगतान किए गए श्रमिक हो सकते हैं। यदि भुगतान किए गए श्रमिक, स्पष्ट रूप से मजदूरी का संचार करते हैं। सुनिश्चित करें कि उनमें कोविड19 के कोई लक्षण न हों या मामूली सर्दी, खांसी, बुखार भी न हो। |
PK_3 | कम से कम 5 मीटर की दूरी बनकार पैकिंग का कार्य करें। किसी भी मामले में दूरी 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। |
PK_4 | कोई भी पैकर एक दूसरे से 5 मीटर से कम बैठने या खड़े होने की स्थिति में न आएं और किसी भी स्थिति में 2 मीटर से कम दूरी न हो |
PK_5 | करूणा2020 मानकों के अनुसार 10 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम दाल, 1 किलोग्राम नमक, 1 लीटर तेल और 4 साबुन के साथ पैक को तैयार करें। कोशिश करें कि यदि संभव हो तो दाल अलग हो |
PK_6 | पैक का भंडारण इस तरह से किया जाना चाहिए कि तेल फैले न |
PK_7 | तैयार पैकेट को इस तरह से स्टॉक किया जाना चाहिए कि जो पहले स्टॉक किया गया है, उसे पहले निकाला जा सकें। |
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C. | वितरण |
| हमेशा सभी सार्वभौमिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें |
DI_1 | सभी सरकारी अनुमतियों के साथ निर्दिष्ट वाहनों पर सूखा राशन पैकेट भेजा जाना और यदि संभव हो तो वितरण के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट साथ हो |
DI_2 | यूनिवर्सल सेफ्टी एसओपी और लोडिंग एसओपी के तहत लोड की जाने वाली स्वीकृत मात्रा को ध्यान में रखकर नामित वाहन को लोड करना |
DI_3 | केस 1: वाहन द्वारा सीधे वितरित की जाने वाली सामग्री |
DI_4 | आदर्श रूप से वाहन केवल एक चालक के साथ जाएगा, यदि एक सहायक की आवश्यकता हो तो वह चालक के साथ नही बैठेगा, वह सामग्री के साथ पीछे रहेगा |
DI_5 | लाभार्थी केवल एक बैग उठाकर और किसी अन्य बैग को नहीं छूकर वाहन से सामग्री ले सकता है |
DI_6 | ड्राइवर, लाभार्थी की आधार कार्ड के साथ तस्वीर लें और उनके फोन नम्बर सहीत अपने व्हाटसअप के द्वारा कॉलोनी डिस्ट्रीब्यूशन वालंटियर के पास भेज दें। |
DI_7 | केस 1: वाहन द्वारा सामुदायिक वितरक को छोड़ी जाने वाली सामग्री |
DI_8 | वाहन के द्वारा यूनिवर्सल सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए पूर्व-निर्दिष्ट सामुदायिक वितरक के साथ सामग्री छोड़ना |
DI_9 | पैकेट को उतारने के लिए या तो ड्राइवर या हेल्पर या कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटर और किसी भी स्थिति में उनमें से दो को एक साथ नहीं होना है। |
DI_10 | कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटर या तो पैकेट को आइडेंटिफाइड बेनेफिटरीज के बाहर छोड़ दें या ऐसी जगह संग्रहित करें जहाँ उन्हें एक लाइन में रखा जाए और आइडेंटिफाइड बेनेफिटरीज आकर उन्हें ले जाए |
DI_11 | यूनिवर्सल सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाना चाहिए, सभी पहचान योग्य लाभार्थी को 5 मीटर दूरी बनाकर रखनी है और किसी भी स्थिति में 2 मीटर से कम नहीं |
DI_12 | सामुदायिक वितरक प्रत्येक लाभार्थी की आधार कार्ड के साथ फोटो लें और उसके फोन नंबर के साथ अपने व्हाट्सएप के द्वारा कॉलोनी वितरण स्वयंसेवक को अग्रेषित करें |
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D. | संचार |
| हमेशा सभी सार्वभौमिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें |
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E | वालंटियर्स / वर्कर्स ऑन-बोर्डिंग एंड मैनेजमेंट (जिनके पास फिजिकल कनेक्ट होगा) |
| हमेशा सभी सार्वभौमिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें |